किसे सजा माफ करने या सजा में हेर-फेर करने की शक्ति प्राप्त है?

संविधान के अनुच्छेद 161 द्वारा राज्य के राज्यपाल को भी क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। किन्तु राज्यपाल, किसी व्यक्ति की मृत्युदंड की सजा को माफ़ नहीं कर सकता है जबकि राष्ट्रपति ऐसा कर सकता है। 

Kise Saja Maaf Karne Ya Saja Me Her-fer Karne Ki Sakti Prapt Hai





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किसे सजा माफ करने या सजा में हेर-फेर करने की शक्ति प्राप्त है?
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